ब्यूरो रिपोर्ट रोबिन वर्मा।
उद्योग विभाग द्वारा संचालित केन्द्र सरकार व राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए उद्योग विभाग उत्तरकाशी की महाप्रबंधक शैली डबराल ने बताया है कि प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) योजना के अन्तर्गत विनिर्माण (manufacturing) क्षेत्र की अधिकतम ₹50.0 लाख व सेवा (service) क्षेत्र की ₹20.0 तक की नयी परियोजनाओं/उद्यमों को बैंक शाखाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।
- उद्यमी का अंशदान 5-10 ℅
- बैंक ऋण 95-90 ℅
- अनुदान/सब्सिडी कुल परियोजना लागत का 25-35℅ है।
सम्भावित उद्यम – रेस्टोरेंट, टी शोप, टैलरिंग, ब्यूटी पार्लर, मोबाइल रिपेयरिंग, घरेलू उपकरणों की रिपेयरिंग, सेटरिंग कार्य, बाईक व कार सर्विसिंग, लाईट व टैंट, साउंड सिस्टम, आटा धान चक्की, तेल पिराई, मसाला उद्योग, बैकरी, आभुषण निर्माण, दूध डेयरी, मुर्गी पालन, फर्नीचर उद्योग, वैल्डिंग कार्य, फैब्रीकेशन वर्कस, फल प्रसंस्करण – अचार मुरब्बा जूस जैम इत्यादि, मशरूम उत्पादन, बैग व डब्बा निर्माण, मिठाई उत्पादन इत्यादि।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के टेक्निकल एक्सपर्ट श्री एसआर डोभाल द्वारा योजना की जानकारी देते हुए अवगत कराया गया कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ,जिला उद्योग केन्द्र एवं जिला ग्रामोद्योग कार्यालय एवं बैंकों के सहयोग से पीएमईजीपी योजना को उत्तराखण्ड राज्य के सभी जनपदों में संचालित की जा रही है जिसके द्वारा बेरोजगार युवा-युवतियों को स्वयं के छोटे-छोटे उद्योग स्थापित कर स्वरोजगार के स्वर्णिम अवसर प्रदान किया जा रहा है, इस योजना में अधिकतम 50लाख तक का उद्योग स्थापित किया जा सकता है,जिसके लिए विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्र के सभी वर्गों के लिए 35% अनुदान उनके विभाग द्वारा दिया जाता है तथा यह योजना सरलता से बेरोजगार युवाओं तक पहुंचे, उसके लिए आवेदन ऑनलाइन करने का प्रावधान है तथा आवेदन करने की तिथि से 56 दिनों के भीतर जिसमें 30 दिनों के भीतर बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत करने की समयसीमा है तथा बैंकों द्वारा ऋण की प्रथम किस्त निर्गत करने पर 35% अनुदान उनके विभाग द्वारा प्रारम्भ में ही उद्यमी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। भारत सरकार की यह योजना पर्वतीय क्षेत्र के बेरोजगार युवा-युवतियों को अपने ही क्षेत्र में स्वयं का उद्योग स्थापित कर स्वरोजगार के साथ साथ अन्य लोगों को भी रोजगार का अवसर प्रदान करती है तथा इस योजना का लाभ प्राप्त कर पर्वतीय क्षेत्र से हो रहे पलायन को रोकने का सशक्त एवं कारगर माध्यम है।
2. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY) इस योजना के अन्तर्गत उपर्लिखित परियोजना/उद्यमों के साथ साथ ₹10.0 लाख के व्यवसाय (Trading) कार्य, परचून की दुकान, रेडिमेड गारमेंट, शूज, हार्डवेयर सैनेट्री इत्यादि की परियोजनाओं/उद्यमों को बैंक शाखाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।
उद्यमी का अंशदान 5-10 ℅
बैंक ऋण 95-90 ℅
अनुदान/सब्सिडी कुल परियोजना लागत का 25℅ है।
3. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, नैनो (MSY Nano) इस योजना के अन्तर्गत सूक्ष्म उद्यमों को ₹ 50 हजार तक का ऋण कार्यशील पूंजी के रुप में बैंक शाखाओं के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता है।
- उद्यमी का अंशदान 5-10 ℅
- बैंक ऋण 95-90 ℅
- अनुदान/सब्सिडी कुल परियोजना लागत का 40℅ अधिकतम ₹20 हजार।
अधिक जानकारी के लिए कार्यालय महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र उत्तरकाशी से संपर्क कर सकते हैं व ऑफिशियल वेबसाइट https://msy.uk.gov.in/ पर विजिट करे।