ब्यूरो रिपोर्ट रोबिन वर्मा।
शिकायतकर्ता ने सतर्कता अधिष्ठान कार्यालय में दिनांक 14.09.2016 को एक शिकायती प्रार्थनापत्र जयवीर सिंह चौहान पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह नि0 ग्राम कोटि तहसील बडकोट जिला उत्तरकाशी, तत्कालीन सहायक चकबन्दी अधिकारी काशीपुर ऊधमसिंहनगर के विरूद्ध अपनी दादी के नाम की जमीन को दादी के स्वर्गवास के उपरान्त वसीयतनामे के अनुसार, चार भाईयो के नाम दर्ज करने के एवज में 15,000/- रूपये रिश्वत (उत्कोच)लेने के ऐवज में प्रस्तुत किया. जिस पर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सतर्कता सेक्टर हल्द्वानी के नेतृत्व में ट्रैप टीम का गठन किया गया। ट्रैप टीम द्वारा दिनांक 15.9.2016 को जयवीर सिंह चौहान पुत्र श्री बिजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम कोटी तहसील बडकोट जिला उत्तरकाशी हाल निवासी गांधीनगर (शेखपुरी) रुड़की जिला हरिद्वार तत्समय सहायक चकबन्दी अधिकारी काशीपुर जिला उधमसिंहनगर को 15000/- रूपये उत्कोच ग्रहण करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना उत्तराखण्ड सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर नैनीताल (हल्द्वानी में दिनांक 15.09.2016 को मु०अ०सं०-09/2016, घास 7/13 (1) डी. सपठित 13 (2) भ्र0नि0अधिक 1988 पंजीकृत किया गया। अभियोग के विवेचक निरीक्षक द्वारा विवेचना उपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। अभियोजन की कार्यवाही के दौरान अभियोजन अधिकारी द्वारा मा० न्यायालय के समक्ष 11 गवाहों को परीक्षित कराया गया। मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम / विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण, हल्द्वानी, नैनीताल श्रीमती नीलम रात्रा की अदालत द्वारा दिनांक 11.08.2023 को अभियुक्त जयवीर सिंह चौहान को धारा 7 भ्रष्ट्राचार निवारण अधिनियम 1988 के आरोप में अभियुक्त उपरोक्त को धार 13 (1) डी सपठित धारा 13 (2) के अपराध के लिये 05 वर्ष के कठोर कारावास तथा 25000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया, उक्त अधिरोपित सजायें साथ-साथ चलेगी।