रिपोर्ट रोबिन वर्मा।
(उत्तरकाशी ):विकासखंड नौगाव सभागार में एक दिवसीय स्वरोजगार कैंप का आयोजन किया गया ।इस मौके पर जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक यूके तिवारी ने कहा कि इस तरह के स्वरोजगार कैंप 17 मई से 2 जून तक अलग-अलग विकास खंडों में लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा इससे पहले मोरी और पुरोला विकासखंड में भी इस तरह के स्वरोजगार कैम्प का आयोजन किया जिसमे काफी संख्या में लोगों ने पंजीकरण करवाया ।
उद्योग विभाग उत्तरकाशी के महाप्रबंधक यूके तिवारी ने कहा सरकार की विभिन्न योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस तरह के स्वरोजगार कैंप आगे भी लगाए जाएंगे जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार और रोजगार के अवसर मिल सके। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी नौगांव राजेंद्र प्रसाद जोशी एवं खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग से सुमन सिंह साह आदि ने स्वरोजगार कैम्प में हिस्सा लिया ।
वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बारे में महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र यूके तिवारी एवं उद्योग विभाग केंद्र उत्तरकाशी के मुख्य सहायक प्रह्लाद भटनागर ने यह महत्वपूर्ण जानकारी दी। उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना मे अनुदान राशि, पात्रता एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी महाप्रबंधक उद्योग केंद्र उत्तरकाशी के द्वारा दी गई।
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर (निर्माण कार्य क्षेत्र): आवेदक को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में किसी भी प्रोडक्ट या वस्तु का निर्माण या उत्पादन करना होता है यानि नया बनाना पड़ता है। यदि आवेदक इस क्षेत्र में व्यवसाय शुरू करना चाहते है तो उन्हें 25 लाख तक का लोन बैंक द्वारा दिया जायेगा।
सर्विस सेक्टर (सेवा क्षेत्र): सर्विस सेक्टर के तहत सुविधाएं व सेवा प्रदान की जाती है जैसे: कंप्यूटर जॉब वर्क , मशरुम उत्पादन ,मुर्गी पालन व्यवसायिक पशुपालन ,ब्यूटी पार्लर आटा चक्की, बेकरी, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर ,रेडीमेड गारमेंट शॉप, हार्डवेयर शॉप ,रेस्टोरेंट आदि। यदि आवेदक इस क्षेत्र में व्यवसाय शुरू करना चाहते है तो उन्हें 10 लाख तक का लोन बैंक द्वारा दिया जायेगा।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु पात्रता:
आवेदक उत्तराखंड राज्य का मूलनिवासी होना जरुरी है तभी वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
जिन आवेदक की उम्र 18 साल या उससे अधिक होगी वह इस योजना का पात्र समझा जायेगा।
आवेदक किसी भी बैंक में डिफाल्टर नहीं होना चाहिए नहीं तो वह इससे मिलने वाला लाभ प्राप्त नहीं कर सकते।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ परिवार के किसी एक सदस्य को ही मिल पायेगा।अगर आवेदक ने पिछले 5 सालों में किसी भी स्वरोजगार योजना का लाभ नहीं लिया होगा तो वह इस योजना का आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते है।
अगर योजना के आवेदन फॉर्म अधिक मात्रा में भरे जाते है तो अभ्यार्थियों का सिलेक्शन पहले आए पहले पाएं के आधार पर किया जायेगा।
आवेदक का स्वयं का बैंक खाता होना आवश्यक है जो आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है।
आवेदक के पास शपत पत्र के साथ SC/ST/OBC का प्रमाणपत्र होना जरुरी है।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट (msy.uk.gov.in) पर विजिट करें।